बिक्रम मजीठिया को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दिए आदेश

चंडीगढ़: पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मजीठिया को जमानत दे दी। मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने ड्रग्स केस दर्ज किया था। जिसके बाद 24 फरवरी से वह पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। मजीठिया केस खारिज करवाने सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने के ऑर्डर हो गए। मजीठिया की रेगुलर बेल पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच बनाई थी। इनमें से जस्टिस मसीह ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

इसके बाद जस्टिस राव और जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच को केस भेजा गया। हालांकि जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। पिछले साल के अंत में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले CM चरणजीत चन्नी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार ने मजीठिया पर केस दर्ज किया था। केस में कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था । मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है।

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