आबकारी कराधान विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्टोन क्रशर को 3 करोड़ 46 लाख, कत्था उद्योग को 1 करोड़ 46 लाख लगाया जुर्माना, देखें Video

ऊना/सुशील पंडित: आबकारी कराधान विभाग ने खनन माफिया पर बड़ा शिकंजा कसा है जिस से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। उपमंडल हरोली  के एक स्टोन क्रैशर मालिक जिसके तीन यूनिट क्षेत्र में लगे हुए हैं । उस क्रैशर पर 3 करोड़ 46 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। दूसरे मामले में एक कत्था उद्योग पर 1 करोड़ 46 लाख रुपये जुर्माना आवकारी एवं काराधान विभाग ने लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार  सारी हेराफेरी एम फार्म और जीएसटी को लेकर की जा रही थी। बड़े  ट्रक करीब 60 मीट्रिक टन से ज्यादा लोड भर कर ले जाते है जबकि स्टोन क्रैशर के पास एम फार्म मात्र 15 मीट्रिक टन तक का है।

10 रुपये प्रति मीट्रिक टन स्टोन क्रशर को राजस्व सरकार को देना होता है। उसे क्षमता के हिसाब से लोड पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी लगता है लेकिन स्टोन क्रैशर मालिक अपना टैक्स बचाने के चक्कर में एम फार्म में ही गड़बड़ी करके लोड को कम दिखा रहे थे। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए विभाग ने दो साल के आंकड़े जुटाए जिसमें स्टोन क्रैशर के कागजात और टिप्परों के अंदर के मेटीरियल से जांच करके ये जुर्माना तय किया है। आवकारी एवं काराधान विभाग के अनुसार सरकार को मात्र 20 प्रतिशत ही राजस्व जमा करवाया जा रहा था।

एक अन्य मामला कत्था उद्योग का भी विभाग ने पकड़ा है, इस मामले में जिला की एक फर्म दिल्ली से कत्था पहले ऊना मंगवा रही थी फिर उसे वापिस बेच रही थी। विभाग ने जब इसकी जांच की तो पाया कि सारी फर्म ही नकली है और ऊना में मात्र इसका एक कार्यलय है जबकि उद्योग तो है ही नहीं। गहनता से जांच करने पर पाया गया कि इनपुट टेक्स क्रेडिट बचाने के लिए फर्म ने ऐसा किया है। इस उद्योग का मालिक भी असली नहीं है आफिस के एक व्यक्ति के नाम से ही पूरी फर्म चल रही है। इस फर्म पर आबकारी कराधान विभाग ने 1 करोड़ 43 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। एक्साइज विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश भारतीय ने बताया कि विभाग अब जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस विभाग की मदद लेने जा रहा है और जल्द ही जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा।

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