पंजाबः Fssai ने फूड सप्लाई विभाग को जारी की हिदायतें, नहीं मानें तो होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ः भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा पंजाब के खाद्य आपूर्ति विभाग को जारी किए गए। निर्देशों के बाद अब हर दुकानदार और रेहड़ी वाले के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया है। बता दें कि एफएसएसएआई की ओर से जारी निर्देश में अब दुकानदार के लिए एक सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा, जिसके तहत वह अपना सामान बेच सकेगा।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए लुधियाना खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि एफएसएसआई द्वारा जारी निर्देशों पर पंजाब सरकार को एक अधिसूचना जारी की गई है, जारी हुए निर्देशों के अनुसार पूरे पंजाब में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभागों को आदेश जारी हो गए है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दुकानों के लिए ही नहीं बल्कि खाने-पीने की रेहड़ी वालों के लिए भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि एक गुरदासपुर कंपनी को ठेका दिया गया है जो वहां जाकर दुकानदारों सहित लोगों को जागरूक करेगी और इस संबंध में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने या इसका पालन नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच उन्होंने लोगों से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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