होशियारपुरः रामलीला को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, धारा 144 के तहत लगाई पाबंधी

होशियारपुरः जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने जिला सीमा के भीतर रामलीला के दौरान अश्लील गाने बजाने और अश्लील गीतों पर अनुचित नृत्य करने पर रोक लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश 6 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ प्रमुख हिंदू संगठनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनके ध्यान में लाया गया है कि रामलीला समितियां हर साल श्रीराम की कहानी को मंच पर दिखाती हैं। रामलीला के दौरान अश्लील गीतों पर अनुचित नृत्य किया जाता है, जिससे समाज में धर्म पर गलत प्रभाव पड़ता है और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

संगठनों से अनुरोध किया गया है कि इस तरह के नृत्य और अश्लील गीतों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसलिए आम जनता की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए रामलीला के दौरान अश्लील गाने बजाने और अश्लील गानों पर अनुचित नृत्य करने पर प्रतिबंध लगाना के आदेश जारी किए गए है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *