पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक: एसडीएम

ऊना/सुशील पंडित: दीपावली पर्व पर ऊना शहर में कानून व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की।
एसडीएम ने एमसी ऊना, संतोषगढ़ व मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करने दें। यदि कोई व्यापारी वर्ग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ये सुनिश्चित करें कि रेड लाईट चैंक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर यहां पर अनाधिकृत गाडियां न खड़ी की जाएं ताकि आम जनमानस के लिए व यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हों। 
उन्होंने बताया कि एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा व संतोषगढ़ में पटाखों की विक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की विक्री के लिए रामलीला ग्राउंड, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी हाॅल मैहतपुर के बाहर तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत राम लीला मैदान संतोषगढ़ को चिन्हित किया है।

एसडीएम ने ग्रीन पटाखों को लेकर जारी की हिदायतें

एसडीएम ने कहा कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और किसी भी संरक्षित कार्य से पचास मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। शेड एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। शेड में सुरक्षा दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या नग्न रोशनी का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दुकान के लिए स्विच दीवार से सटे हुए हों और शेड की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच होना जरूरी है। किसी भी शेड के पचास मीटर के दायरे में हरित पटाखों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आग की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी उपलब्ध होना जरूरी है। दुकान में ग्रीन पटाखों को स्पार्क प्रूफ पात्र या मूल बाहरी पैकेट में होना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुविभागीय मजिस्ट्रेटों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्रीन पटाखों का स्टॉक और बिक्री नहीं की जाएगी। अस्थायी लाइसेंस धारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ र्डूइंग बिजनेस सर्विसेज के तहत भी आवेदन किया जा सकता है।

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