पंजाबः कोर्ट ने सुखबीर बादल और पूर्व विधायक विरसा सिंह के खिलाफ जारी किए वारंट, जाने मामला

अमृतसरः ब्यास में अवैध खनन के मामले में अमृतसर की अदालत ने आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए है। पहले यह मामला बाबा बकाला साहिब की अदालत में चल रहा था, जिसके पश्चात इसे अमृतसर की एक अदालत में शिफ्ट किया गया। अदालत की तरफ से सुखबीर सिंह बादल को सम्मन भेजे गए थे, लेकिन उनकी तरफ से रिसीव नहीं किए गए। इस मामले में अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज अदालत में पेश होने के लिए पहुंचेंगे।

वर्ष 2021 में व्यास के नजदीक दरिया में हो रही माइनिंग साइट पर जाकर सुखबीर सिंह बादल ने माइनिंग करने वाली कंपनी पर अवैध माइनिंग करने के कई आरोप लगाए थे। इसके पश्चात फ्रेंड्स एंड कंपनी ने थाना ब्यास में शिअद अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की थी। जिसके बाद थाना ब्यास की पुलिस उनके खिलाफ कंपनी के वर्करों को धमकाने और कोविड नियमो की अनदेखी करने का मामला दर्ज किया था।

जानकारी के अनुसार एक जनवरी 2021 को ब्यास के नजदीक दरिया में हो रही माइनिंग साइट पर शिअद के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पहुंंऐ थे। उनके साथ बिरसा सिंह वल्टोहा, पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी, कंंलजीत सिंह, चंचल सिंह, चमकौर सिंह, कश्मीर सिंह, तरसेम सिंह, मनजिंदर सिंह, बलविंदर सिंह और संतोष सिंह साथ थे।

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