नाबालिगा से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को मिली एक साल कैद

ऊना/सुशील पंडित: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऊना भुवनेश अवस्थी ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के पांच साल पुराने एक मामले में पंजाब के रोपड़ जिले के गांव गोलानी निवासी जसविंदर सिंह पुत्र बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने प्रेस नोट जारी करते हुए शनिवार को यह जानकारी दी। मामला 26 नई 2017 का है जब संतोषगढ़ से नंगल अपने गांव जा रही एक नाबालिगा को लिफ्ट देने के बहाने एक युवक ने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया था। लड़की कंप्यूटर क्लास खत्म होने के बाद संतोषगढ़ स्थित अपने पिता की दुकान पर गई। गांव जाने वाली बस पकड़ने के लिए उसने संतोषगढ़ के वीरभद्र चौक पर सड़क पार की लेकिन बस छूट गई। वहीं एक व्यक्ति खड़ा था जो उसका परिचित था। उस व्यक्ति ने सड़क किनारे मोटरसाइकल के साथ खड़े एक अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुम्हें मोटरसाइकल पर घर छोड़ आएगा।
लड़की ने मना किया तो व्यक्ति ने कहा कि मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति तुम्हें और तुम्हारे पिता को जानता है। लड़की अपने परिचित की बात मानकर मोटरसाइकल पर बैठ गई। अभी कुछ मीटर दूर ही गए थे कि मोटरसाइकिल चालक ने लड़की की जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। लड़की घबरा गई और डर के मारे चलती हुई मोटरसाइकिल से कूद गई। जिससे उसे कई चोटें आईं और उसके 5 दांत टूट गए। लड़की का ऊना अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 354 व पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत हरोली थाना में मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले पर कार्रवाई करते हुए जज ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *