पंजाबः परिवहन विभाग ने दिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश, ना मानने पर होगी कार्रवाई

मोहालीः पंजाब सरकार और परिवहन विभाग पिछले कई सालों से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार द्वारा लोगों को कई अवसर भी दिए जा चुके हैं। अब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पंजाब की ओर से फाइनल नोटिस जारी कर 30 जून तक आखिरी तारीख दी गई है। इसके बाद राज्य सरकार के ट्रैफिक विभाग व ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा चालान मुहिम शुरू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। नोटिस में एसटीसी ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार सभी श्रेणी के वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, लाइन मोटर वाहन, यात्री कार, भारी वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर आदि) के लिए एचएसआरपी फिट करवाना जरूरी है।

जानकारी के अनुसार एचएसआरपी फिटमेंट के लिए लंबित पंजीकृत वाहनों की सूची वेबसाइट www.punjabtransport.org पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा अंतिम समय तक दिए गए आदेश की पालना नहीं करने की स्थिति में ऐसे सभी वाहनों को वेब एप्लीकेशन में चालान और ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इसके अलावा बिना HSRP वाले अन्य वाहन जो उपरोक्त सूची में नहीं दिए गए है, उनके लिए चालान अभियान चलाया जायेगा। जानकारी के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत अपराध माना जाएगा। जिसके तहत पहली बार 2 हजार रुपये और उसके बाद 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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