बड़ी ख़बरः Amritpal Singh को हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, मांगे सबूत 

चंडीगढ़ः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बिना किसी तथ्य और सबूतों के आधार पर कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं कर सकती।  हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि हम हर तरह का आदेश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पहले यह बताए कि अमृतपाल को उनके हिसाब से कहां अवैध तरीके से रखा गया है। अमृतपालक के पुलिस हिरासत में होने के सबूत मुहैया कराया जाए। 

हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लिहाजा हाई कोर्ट आगे कैसे आदेश जारी करे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अमृतपाल सिंह के वकील ने कुछ और समय दिए जाने की मांग की।  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई को 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब 12 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है।

बता दें कि पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को सूचित किया था कि कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह को राज्य पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन वे उसके करीब हैं। पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने कोर्ट को बताया कि राज्य बहुत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। हम उसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम उसे गिरफ्तार करने के करीब हैं।

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