पंजाबः हिंदू नेता बृजमोहन सूरी को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

अमृतसरः  हिंदू नेता बृजमोहन सूरी ने कुछ दिन पहले अपने सुरक्षा घेरे में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दायर याचिका में उन्होंने कहा था उनकी जान को खतरा है। लेकिन हाईकोर्ट ने को बृजमोहन सूरी के आवेदन को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीरवार को सूरी के आवास के पास हुई गोलीबारी की घटना से कुछ देर पहले बृजमोहन सूरी ने अपने 9 सुरक्षाकर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया था। हाईकोर्ट से सुरक्षा की अर्जी खारिज होना, सुरक्षाकर्मियों को छुट्टी पर भेजना और आतंकियों की धमकी के बाद फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

सुधीर सूरी ने मार्च के महीने में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी। आवेदन में लिखा था कि बड़े भाई सुधीर सूरी की हत्या के मामले में जेल में बंद नामजद संदीप सिंह से उसकी जान को खतरा है। उक्त याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस के मुताबिक बृजमोहन सूरी की सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा में 23 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

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