पंजाबः पुलिस कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में मामला दर्ज, देखें वीडियो

पठानको/अनमोलः 6 जून सुजानपुर पुलिस ने पुलिस कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल पवार ने बताया कि कांस्टेबल अमरीक सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी गांव भुल्ले चक थाना तिबर जिला गुरदासपुर उम्र लगभग 47 वर्ष ने कहा कि मैं उक्त पते का निवासी हूं, मेरी ड्यूटी मेरे साथ आधी रात को नाका माधोपुर में है। 

ए.एस.आई. तरसेम लाल बलजीत सिंह 246पी नाका माधोपुर में अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे कि नाका ड्यूटी के दौरान वाहन की चेकिंग की जा रही थी, जहां मुखबर खास ने मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया कि राजिंदर चौधरी उर्फ ​​राजू पुत्र दर्शन गांव मोते थाना आरएस पुरा न्यू सिटी जिला जम्मू निवासी लाल चौधरी जो मवेशियों को बेचने के व्यवसाय में हैं और महिंद्रा जीप बोलेरो नंबर जेके 08 एल 5795 में डगर को लखनपुर से पठानकोट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और आज भी जेके में उनकी महिंद्रा जीप बोलेरो नंबर  08 एल 5795 में मवेशियों को लादकर बड़ी ही बेरहमी से लखनपुर व माधोपुर की ओर आ रहे हैं। महिंद्रा जीप बोलेरो को रोड ब्लॉक कर चेक किया जाए तो सफलता मिल सकती है।

कुछ देर बाद करीब 12:15 बजे गाड़ी को चेक किया गया। साइड ड्यूटी पर बलजीत सिंह खड़े होकर गाड़ी का नंबर पढ़कर गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भाग रहा था, इसलिए मैंने वाहन को रोकने के लिए तेजी से बेरी गेट आगे किया, जिसने वाहन को रोकने के बजाय अपनी चलती हुई महिंद्रा जीप बोलेरो क्रमांक जेके 08 एल 5795 में मुझे मारने के इरादे से मेरे ऊपर से दौड़ाने की कोशिश की, जिससे बैरिकेड टूट गया। सड़क पर गिरने से मैं घायल हो गया। मैंने जाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और बाकी कर्मचारी गाड़ी के  पीछे-पीछे चल पड़े और मैं अपने इलाज के लिए सिविल अस्पताल पठानकोट चला गया। वहां गया जहां अपना इलाज करा रहा हूं, सुजानपुर पुलिस ने राजिंदर चौधरी उर्फ ​​राजू पुत्र दर्शन गांव मोते थाना आरएस पुरा न्यू सिटी जिला जम्मू धारा 307,353, 186,332,427 (PC, 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960) के तहत मामला दर्ज करके गुडपुर सिबली से गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है।

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