पंजाब : आज ही लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेगा इतने हज़ार का चालान

चंडीगढ़ : पंजाब के लोगों को सात दिन में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी नहीं तो एक जुलाई से मोटा चालान कटवाना पड़ेगा। पंजाब परिवहन विभाग और पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। लोगों को 30 जून तक नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद मोटर वाहन एक्ट, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, वाहनों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

विभाग ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है कि तय समय में अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम कई साल से चल रहा है लेकिन इस बीच नंबर प्लेट के फीका पड़ने का मामला सामने आया था। साथ ही यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था लेकिन कुछ नियमों के साथ कंपनी को तय समय में काम पूरा करने की हिदायत दी गई थी। हालांकि बीच में कोरोना महामारी ने दस्तक दे थी। ऐसे में यह काम अधर में रह गया था। कई बार विभाग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तिथि बढ़ा चुका है।

इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस संबंध में एक पत्र पुलिस को भेज दिया है। साथ ही सभी जिलों के आरटीओ को इस बार सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। विभाग के मुताबिक साल 2019 से पहले बने वाहनों को रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.punjabhsrp.in पर जाना होगा। इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर पर लगवाने का विकल्प चुनना होगा।

इसके बाद वाहन संबंधी डिटेल साइट पर भरनी होगी। इसके अलावा अधिक जानकारी विभाग के फोन नंबर 7888498853 या 7888498859 से ली जा सकती। एक अप्रैल 2019 के बाद के निर्मित वाहनों मालिकों को अपने मोटर वाहन डीलर से संपर्क करना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी।

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