विनोद सिंह डोगरा ने कहा कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 हज़ार से अधिक मूल्य के समान परिवहन करने पर ई-वे बिल अनिवार्य है।