रोपड़। जिला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जिला के गांव चक कर्मा के सी. सकैंडरी स्कूल में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और नशो के खिलाफ छात्रों को जागरूक करवाया गया। इस मौके ट्रैफिक ए.एस.आई सुखदेव सिंह ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे दोपहिया या चारपहिया वाहन न चलाएं अन्यथा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और उनके माता-पिता को तीन साल तक की सजा हो सकती है।
इस अवसर पर ट्रैफिक ए.एस.आई सुखदेव सिंह से जब डीजी लॉकर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिजी लॉकर वैध है और कोई भी व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन किए बिना डिजी लॉकर में दस्तावेज दिखा सकता है, लेकिन साथ ही यदि वाहन चलाने वाला व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता हैं तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे और वाहन के कागजात दिखाने पर ही वाहन उन्हें वापस किया जाएगा।