इन जिलों में 4 दिनों के लिए धारा 163 लागू

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नई दिल्ली : ईद के पर्व को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। आज शुक्रवार को अलविदा जुमा है यानि रमज़ान के पाक महीने का आखिरी जुमा। इसके बाद सीधे ईद की सामुहिक नमाज़ होगी। संभल और मेरठ समेत यूपी के तमाम जिलों में निर्देश जारी किया गया है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्ज़िदों से अपील की जा रही है कि लोग मस्ज़िद के अलावा घरों में ही नमाज़ पढ़े। इन सब के बीच अब यूपी के नोएडा में पुलिस ने 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है।आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है।

BNSS की धारा 163के तहत जिला मजिस्ट्रेट शांति भंग होने, उपद्रव या आशंकाजनक खतरे को देखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं। इस धारा को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इसके तहत लोग समूह में इकट्ठा नहीं हो सकते। बिना अनुमति जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक होती है। धारा 163 एक अहम कानून है जो प्रशासन को शांति और कानून की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जिले में 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू करने के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि अलविदा जुमा, चेटी वंद का पर्व व ईद-उल-फितर के दृष्टिगत 28 मार्च से 31 मार्च तक जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू रहेगी।  

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