Punjab News: PM Modi की सुरक्षा में लापरवाही मामला, 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, FIR में जोड़ी गई धारा 307

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मोहालीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जनवरी 2022 को पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वहीं इस मामले में अब एफआईआर में धारा 307 जोड़ दी गई है। दरअसल, 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया था।

जिसके बाद अब पंजाब पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 भी जोड़ी है, जोकि हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाती है। बताया जा रहा हैकि एफआईआर में 26 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन इनमें से मेजर सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कहा जा रहा है कि एफआईआर में बीकेयू क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव सिंह जीरा और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के अन्य सदस्य शामिल हैं।

इसका पता तब चला, जब किसानों को इस बारे में समन जारी किए गए। जिससे खुलासा हुआ कि 5 जनवरी 2022 के 3 साल पुराने सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने अब IPC की धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8-बी भी जोड़ दी है। पहले यह केस सार्वजनिक रास्ता रोकने के मामले में धारा 283 के तहत दर्ज हुआ था। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन पिआराना फ्लाईओवर पर किसान यूनियन के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें वापस जाना पड़ा था।

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