बाल विकास परियोजना अंब के तहत भरे जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 11 पद

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7 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

ऊना/सुशील पंडित: बाल विकास परियोजना अंब के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 और सहायिकाओं के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कार्यकारी सीडीपीओ अंब कुलदीप कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन सादे कागज पर भर के 7 जुलाई सायं 5 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय अम्ब में जमा करवा सकते हैं। कुलदीप कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र छपरोहिए, स्तोथ, प्रतापनगर-1 और कटोहड़ खुर्द-2 में आंगनवाडी वर्करों का 1-1 भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र अरनवाल, झोला भटोला, सारड़ा, वधमाणा-1, मिरगु (अमोकला प्रीतम), सेरी-1 और थनीकपुरा में सहायिकाओं का 1-1 पद भरा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन पदो ंके लिए साक्षात्मकार 9 जुलाई को सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अम्ब में होगा।

 शैक्षणिक योग्यता एवं मानदंड
कुलदीप कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नही होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार/तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

ये रहेगी साक्षात्कार की प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों के लिए चयन कुल 25 अंकों में से योग्यता के आधार पर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जमा दो के अंक प्रतिशतता के अधिकतम पास अंक के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें जमा दो में अंकों का प्रतिशत अधिकतम 7 अंकों के अधीन आनुपातिक आधार पर होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसमें स्नातक के लिए 2 अंक तथा स्नातकोत्तर और ऊपर के लिए 1 अंक रखा गया है। कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे, इसमें संबंधित पंचायत में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/बाल सेविका/बालवाड़ी शिक्षक/नर्सरी शिक्षक/सिलाई शिक्षक/ईसीसीई की शिशु पालक, जिन्होंने 10 महीने तक काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 अंकों के अधीन होगा। 40 प्रतिषत और उससे अधिक विकलांगता वाली दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे।

इसमें यह शर्त रहेगी कि विकलांगता इस प्रकार की ना हो कि वह उनकी नौकरी की जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 अंक, राज्य गृह निवासी,बालिका आश्रम निवासी, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिलाएं जिनके पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल पा रहा है, महिलाएं जो अपने पतियों द्वारा परित्यक्त हैं और जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं, के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाले परिवारों की अविवाहित लड़की के लिए 2 अंक या जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाली विवाहित महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।

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