Mumbai News: फेसबुक पर दोस्ती के बाद महिला ने प्रोफेसर से की Cyber ठगी, वसूले करोड़ों रुपये

मुंबई: मशहूर कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके प्रोफेसर के साथ ठगी हो गई। प्रोफेसर की फेसबुक पर महिला दोस्त बनी जो कि क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाला चला रही थी। इसी के चलते प्रोफेसर को करीबन 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस ने इस घटना के संबंध में अज्ञात साइबर जालसाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। खार के रहने वाले 62 साल के शिकायतकर्ता ने आयशा नाम की एक महिला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उसने कहा कि आयशा की उसने फ्रैंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने आयशा को अपना निशाना बनाया। उसने व्हाट्सएप्प के जरिए दोस्ताना बातचीज करके जल्द ही प्रोफेसर का विश्वास जीता और गुरुग्राम में स्थित ग्लोबल आर्ट नाम की कंपनी में काम करने का दावा किया। आयशा ने प्रोफेसर को क्रिप्टोकरेंसी निवेश से परिचित करवाया और उन्हें कई सारे सुझाव भी दिए। शुरुआत में सुझाव उन्हें अच्छे लगे जिससे पीड़ित ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया।

निवेश के लिए किया राजी

इसके बाद आयशा ने उन्हें बिटकॉइन में निवेश करने के लिए राजी किया और उनका आधार कार्ड, ईमेल आईडी मांगी और बाइनेंस पर खाता खोलने में भी उनकी मदद की। उसने उन्हें कई बैंक खातों में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया। फिर पैसा मिलने के बाद आयशा ने उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए। जैसे ही प्रोफेसर चिंतित हुए कोयल नाम की एक अन्य महिला उसके पास आई और खोए हुए पैसे को वापिस में लेने का वादा किया। इसके तुरंत बाद खुद को प्रशांत पाटिल बताने वाले एक व्यक्ति ने फोन किया और यह दावा किया कि प्रोफेसर को पहले चरण में 7.5 लाख रुपये मिलेंगे लेकिन यह तभी होगा जब वह 42,735 रुपये शुल्क के तौर पर देंगे। समय के साथ प्रोफेसर ने क्रिप्टो और बिटकॉइन लेनदेन से जुड़े अलग-अलग बहाने बनाकर कई भुगतान किए और अंतत: कुल 1.93 करोड़ ट्रांसफर किए। जब कोई रिटर्न नहीं मिला और संचार फिर से बंद हो गया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

आरोपियों की चल रही है जांच

पश्चिम क्षेत्र साइबर पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 66 (c),(इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर/पासवर्ड का इस्तेमाल करके पहचान की चोरी), धारा 66(डी), (कंप्यूटर संस्थानों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4), 319 (2), 336 (2), 336 (3), 338, 340 (2) और 61 (2) शामिल है हालांकि इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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