Punjab News: शराब व्यवसायी के घर हुए ग्रेनेड हमले पर Post डालना व्यापारी को पड़ा महंगा, मिल रही धमकियां, देखें वीडियो

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अमृतसरः कुछ दिन पहले मशहूर शराब कारोबारी स्व. पप्पू जैंतीपुरिया के घर पर रात के समय 3 अज्ञात लोगों ने ग्रेनेड हमला किया था, जिसके बाद हैप्पी पाशिया नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जिम्मेदारी ली थी और इसी मामले में अमृतसर के एक युवा व्यापारी रिक्की भल्ला ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जैंतीपुर में हुए ग्रेनेड हमले की निंदा करते हुए पुलिस को कुछ संकेत दिए थे और उसमें रिक्की भल्ला ने एक मशहूर शराब व्यापारी रणदीप सिंह उर्फ ​​रिम्पल का नाम भी लिया था।

आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा व्यापारी रिक्की भल्ला ने कहा कि उन्होंने जैंतीपुरिया में पप्पू जैंतीपुरिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले पर दुख जताते हुए पोस्ट किया था और यह भी कहा था कि कुछ गैंगस्टर हैं जो लोगों को फोन करके उनसे फिरौती मांगते हैं और उनका साथ शराब कारोबारी रणदीप सिंह उर्फ ​​रिम्पल ने दिया था। इस मामले में 2017 में तत्कालीन एटीएस महानिरीक्षक कुवर विजय प्रताप सिंह ने उसको गिरफ्तार किया था। मैंने पोस्ट शेयर करके पुलिस को संकेत दिया था कि इस ग्रेनेड हमले में रणदीप सिंह उर्फ ​​रिम्पल का भी हाथ हो सकता है। पुलिस को उसकी गहनता से जांच करनी चाहिए।

रिक्की भल्ला ने बताया कि इस पोस्ट के शेयर करने के बाद से लगातार उसके फोन पर धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उन्हें ये पोस्ट हटाने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अमृतसर के सदर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं सदर थाना अध्यक्ष का कहना है कि अगर आपको किसी भी नंबर से धमकी भरा कॉल आए तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। रिक्की भल्ला ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की सलाह पर मैंने भी 5 से 7 नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अब तक मुझे अलग-अलग नंबरों से 100 से अधिक कॉल आ चुके हैं और वे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और न्याय की मांग की है।

एडवोकेट लवली शर्मा ने कहा कि वे युवा व्यापारी रिक्की भल्ला को मिल रही धमकियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अगर पुलिस से उन्हें किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला तो वे माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि रिक्की भल्ला ने केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने विचार व्यक्त किए हैं और संविधान का अनुच्छेद 19 हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है।

जब इस संबंध में अमृतसर के थाना सदर के पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वहीं जब पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसएस परमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब पुलिस ऐसी स्थितियों से उचित तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और यदि किसी भी व्यापारी को धमकी भरा फोन आता है तो उसे बिना किसी डर के पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

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