चंडीगढ़ः शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने मजीठिया को आगे जमानत देने से इनकार कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की आगे जमानत अर्ज़ी रद्द कर दी है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने खोए हुए जमीन रिकॉर्ड मामले में आगे जमानत के लिए अर्ज़ी दी थी।

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