RBI ने इस बैंक पर की बड़ी कार्रवाई, लगाया Ban, सुबह से लोगों की लगी लंबी कतारें

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नई दिल्लीः बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, आरबीआई ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जिसके बाद आज सुबह से ही बैंक के बाहर लंबी कतारें लोगों की लगनी शुरू हो गई है। लोग काफी समय से पैसे निकालने को लेकर बैंक के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे है। मिली जानकारी के अनुसार बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि आरबीआई के इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाढ़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा और ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा।

RBI ने बताया कि बैंक बिना उसके अनुमति के बिना न को कोई लोन या एडवांस रकम देगा, न ही उसका रिन्यूअल करेगा। साथ में किसी भी बैंक को निवेश की इजाजत भी नहीं होगी। इसके अलावा RBI ने बताया कि पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ गई है। बैंक के खाताधारक अपने खाते से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे।

आरबीआई ने फिलहाल छह महीने के लिए बैंक पर ये प्रतिबंध लगाया है और इस दौरान बैंक के हालात को सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने के बाद आरबीआई बैन के फैसले को रिव्यू करेगा। आरबीआई ने कहा, “बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे।” हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दी गई है।

आरबीआई ने साफ किया है कि, 13 फरवरी, 2025 को बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना उसके अनुमति के ना को कोई लोन या एडवांस रकम देगा या उसका रिन्यूएल करेगा। साथ ही ना कोई बैंक को निवेश की इजाजत होगी और ना डिपॉजिट स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी नहीं लेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजरी चिंताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा, पात्रता रखने वाले डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे।

 

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