Punjab News: M/s Bright Brains Immigration का लाइसेंस रद्द

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बठिंडा: ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने पंजाब सरकार द्वारा जारी पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम 2012 के तहत जारी पंजाब मानव तस्करी नियम 2013 (सोधिया नाम ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन) के तहत एमएस ब्राइट ब्रेन इमिग्रेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर 217/MA2/MC6 दिनांक 06-10-2022 दिलबाग सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी 22080 स्ट्रीट नंबर 11/5 पावर हाउस रोड, बठिंडा को जारी किया गया था। जिसकी अवधि 05-10-2027 तक है। आदेश के मुताबिक जिस स्थान पर उक्त व्यक्ति को इमीग्रेशन सेंटर चलाना था, उसका स्वामित्व पर्ल कंपनी के पास था और उसने उक्त स्थान पर अपना स्वामित्व दिखाकर लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। इस संबंध में उक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस के जवाब में उक्त व्यक्ति ने कहा कि वह जगह नगर निगम, बठिंडा द्वारा तोड़ दी गई है और उसने यह भी कहा कि उसे ग्राउंड फ्लोर, एमसीबीजी-2-04242, लाली स्वीट्स के पास, 100 फुट रोड, बठिंडा में एक केंद्र खोलने के लिए समय दिया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार उक्त व्यक्ति को केन्द्र का स्थान परिवर्तन करने हेतु एक माह का समय दिया गया तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया, लेकिन लाईसेंसधारी द्वारा कार्यालय में मूल लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार, आवेदक द्वारा he Punjab Preventions of Human Smuggling Act 2012 के किए उल्लंघन के कारण, The Punjab Preventions of Human Smuggling Act, 2012 (name amended as Travel Professionals Regulation Act, vide Govt Notificaiton No. GSR. 49/P.A.2/2013/s.18/Amd. (1)/2014 dated 16-09-2014) धारा 6 में निहित प्रावधानों के आलोक में लाइसेंस संख्या 217/MA2/MC6 दिनांक 28-06-2024 M/s Bright Brains Immigration के लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

दिनांक 30-07-2024 को आवेदक की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ कि वह बाहर जाने के कारण यह दस्तावेज कार्यालय में समय पर जमा नहीं कर सका और उसके द्वारा एक अन्य आवेदन एमसीबीबीजेड-2-10543, 100 फुट रोड, बैकसाइड पम्मी बेकरी बठिंडा में परिसर के हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत किया गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन की धारा 6 (1) (जी) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 महीने तक ट्रैवल एजेंट के पेशे का अभ्यास करने में विफल रहता है, तो उसका लाइसेंस रद्द माना जाएगा। इसलिए, अधिनियम में किए गए उपरोक्त प्रावधानों के अधीन, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन की धारा 6 (1) (8) के तहत एमएस ब्राइट ब्रेन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। इसके अलावा अगर इस फर्म या दिलबाग सिंह के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।

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