पंजाबः नवजोत सिद्धू के इस मामले में कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जारी किया वारंट 

लुधियानाः कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की गवाही के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। नवजोत सिद्धू को गवाही के लिए लुधियाना नहीं लाने के मामले में पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया गया है। पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों द्वारा पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के खिलाफ दायर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू को पटियाला जेल से लुधियाना पेश करने के लिए लाया जाना था। सिद्धू को पेश ना किए जाने के मामले में कोर्ट ने पटियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

ये आदेश लुधियाना जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमीत मक्कड़ ने जारी किए हैं। इस मामले में नवजोत सिद्धू ने हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करने का फैसला किया है, जिसकी  सिद्धू के वकील ने फोन पर पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि अदालत पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है और हम अब इस मामले में राहत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नवजोत सिद्धू के इस मामले में कोर्ट के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने 19 सितंबर को खारिज कर दिया था।

सिद्धू ने आवेदन में अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के वकील ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि माननीय अदालत ने राहत मांगी है। कहा गया कि इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की गवाही की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वह माननीय अदालत का सम्मान करते हैं और यदि आवश्यक हो, तो गवाही ऑनलाइन करवाई जानी चाहिए। उनकी इस अपील को अब माननीय अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी टीम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

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