पंजाबः माइनिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किए आदेश

चंडीगढ़: माइनिंग को लेकर पंजाब सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक एडवोकेट सहजप्रीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि सरकार खुद गैर-कानूनी तरीके से माइनिंग कर रही है।

उन्होंने कहा था कि माइनिंग के कारण नदियों में भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। याचिकाकर्त्ता का कहना है कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार माइनिंग कर रही है। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार बिना वातावरण विभाग की क्लीयरेंस के किसी भी तरह की माइनिंग ना करे। पंजाब सरकार द्वारा पेश हुए एडवोके जनरल ने अदालत को भरोसा दिया कि सरकार बिना विभाग की क्लीयरेंस के माइनिंग नहीं करेगी।

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