AAP को बड़ा झटकाः मेयर चुनाव की याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द

चंडीगढ़ः नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर आठ जनवरी को हुए चुनावों के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर कर इन चुनावों को जो चुनौती दी गयी थी वह याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि अभी इस याचिका पर हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकि है।

बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अंजू कत्याल सहित अन्य दो ने नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए बताया है कि चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्ड के लिए 24 दिसंबर को चुनाव हुए थे और 27 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमे आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आया था और उसे 14, भाजपा को 12 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। लेकिन बाद में कांग्रेस की एक पार्षद भाजपा में शामिल हो गई थी और एक वोट सांसद की भाजपा के खाते में पहले से ही था।

इस तरह दोनों दलों के 14-14 वोट हो गए थे। इसके बाद मेयर पद के लिए चुनाव होने थे जोकि आठ जनवरी को करवाए गए। आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल था। बावजूद इसके मतदान प्रक्रिया के बाद चुनाव अधिकारी ने उनके एक वोट को अवैध करार दे रद्द कर दिया था और इस तरह भाजपा की उम्मीदवार सरबजीत कौर को मेयर पद पर विजयी घोषित कर दिया। इस नतीजे को लेकर उस समय काफी विवाद भी हुआ था। इसी चुनाव को आप के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द कर नए सिरे से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए दोबारा चुनाव करवाए जाने की मांग की थी।

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