4 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल टीचर के Driver पर मामला दर्ज, कोर्ट ने जारी किया ये आदेश

हैदराबाद : स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 34 वर्षीय एक व्यक्ति को साढ़े चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बच्ची एक निजी स्कूल में पढ़ती थी और दोषी वहां अक्टूबर 2022 में चालक के रूप में काम करता था। फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने प्रधानाध्यापक के चालक को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी के खिलाफ अदालत ने पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में प्रधानाध्यापक को बरी कर दिया। बच्ची के अभिभावकों का आरोप था कि प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण यह घटना हुई लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना और उन्हें बरी कर दिया।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *