हाईकोर्ट से नगर निगम को लगा झटका, जारी किए ये आदेश

चंडीगढ़ः नगर निगम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट की तरफ से नगर निगम द्वारा सील किए गए 33 टैक्सी स्टैंडों को दोबारा से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की तरफ से भी इस संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। नगर निगम के रोड विंग ने बुधवार को एक ड्राइव चलाकर शहर में बने 59 टैक्सी स्टैंड में से 33 टैक्सी स्टैंडों को सील कर दिया था।

उनका सामान बाहर निकाल कर इनको अपने कब्जे में लेकर निगम का नोटिस चिपका दिया था। टैक्सी स्टैंड यूनियन की तरफ से इस मामले में पहले ही अदालत में याचिका लगाई हुई थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण उसकी सुनवाई गुरुवार को हुई है। नगर निगम की तरफ से शहर के टैक्सी स्टैंड मालिकों को 30 अगस्त को नोटिस जारी किए गए थे। इस नोटिस में 20 दिन के अंदर बकाया राशि जमा करने के आदेश दिए थे। इस नोटिस के बाद शहर के करीब 9 टैक्सी स्टैंड वालों ने अपना रेंट जमा कर दिया था।

निगम की तरफ से दोबारा से पिछले शुक्रवार को भी नोटिस जारी कर रेंट न जमा करने वालों के कियोस्क सील करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सोमवार को 17 टैक्सी स्टैंड वालों ने अपना बकाया जमा कर दिया था। नगर निगम के अधिकारियों को जब पता चला की टैक्सी स्टैंड यूनियन के लोग उनके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगा चुके हैं तो इसके बाद अफसरों ने रोड विंग के अधिकारियों को इन्हें जल्द से जल्द सील करने के आदेश दिए थे। उनके आदेश के बाद निगम के रोड विंग ने बुधवार को एक ड्राइव चलाकर इन्हें सील कर दिया था।

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