मोहालीः आतंकवादी संगठन बीकेआई (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) और पड़ोसी देशों से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी में शामिल रमन जज सहित 2 के खिलाफ मोहाली की एनआईए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। यह गैर जमानती वारंट रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज निवासी बाबा राम लाल नगर जिला फिरोजपुर व हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया उर्फ जोरा निवासी गांव पासिया तहसील अजनाला जिला अमृतसर के खिलाफ जारी किए गए हैं। आरोपी रमनदीप सिंह इस समय कनाडा में है और हरप्रीत सिंह यूएसए में है।
एनआईए के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया था, जिसे एनआईए अदालत ने मंजूर कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 जुलाई 2023 को आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लंडा निवासी हरिके तरनतारन व हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा निवासी पाकिस्तान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18बी, 20, 38 व 39 के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर के अनुसार कनाडा निवासी लखबीर सिंह संधू उर्फ लंडा पाकिस्तान में रह रहे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का करीबी है। रिंदा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बीकेआई (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) का सदस्य है।
लखबीर सिंह उर्फ लंडा भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रिंदा के साथ काम कर रहा है, ताकि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके और पंजाब में आतंक का माहौल बनया जा सके। लखबीर उर्फ लंडा और हरविंदर उर्फ रिंदा पड़ोसी देशों से मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापारियों व प्रमुख व्यक्तियों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली के माध्यम से आतंकवादी संगठन बीकेआई के लिए धन जुटाते हैं। वह लक्षित हत्याओं को अंजाम देने और एजेंसियों पर हमला करने के लिए पड़ोसी देशों से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल हैं।
आरोप है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नए सदस्यों को आर्थिक लाभ का आश्वासन देकर और कनाडा में बसने का आश्वासन देकर उन्हें अपने गिरोह में भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में स्थित गुर्गों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है और देश में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए भारत में आतंकी गुर्गों को धन की आवाजाही के लिए हवाला और एमटीएसएस दोनों चैनलों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि इस षड्यंत्र में विदेश में बैठे गैंगस्टर रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज व हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया उर्फ जोरा भी शामिल हैं, जो हवाला के माध्यम से धन जुटा रहे हैं।
वह पंजाब में तस्करी नेटवर्क का उपयोग कर हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भेज रहे हैं। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को तत्काल मामले की जांच में शामिल होने के लिए धारा 41 (ए) सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब पुलिस और एनआईए के माध्यम से आरोपियों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस तामील कराने के प्रयास किए गए, लेकिन नोटिस तामील नहीं हो सके, क्योंकि वे अपने पते पर नहीं थे और फरार हैं। अदालत से आग्रह किया गया कि आरोपी रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया उर्फ जोरा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने इसे मंजूर कर लिया है।

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